घर-घर जाकर कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश देने सुप्रीम कोर्ट से गुहार
नई दिल्ली,10 अपै्रल (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के घर-घर जाकर जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में चार वकीलों की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि शहरों में संक्रमण ज्यादा है ऐसे में पहले शहर से ही शुरुआत की जाए और घर-घर से लोगों का सैंपल लिया जाए और कोरोना टेस्ट हो।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रतिवादी बनाया गया है। अर्जी में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि लोगों के घर-घर जाकर व्यापक पैमाने पर कोरोना टेस्ट किया जाए और जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जाए और फिर उन्हें आईसोलेशन में रखा जाए और उनका इलाज कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चेन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले शहरों में ये टेस्ट शुरू किया जाए। साथ ही कहा गया है कि पीएम रिलीफ फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो रकम है उसे नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाकर उसमें ट्रांसफर किया जाए जिसका महामारी से मुकाबले में इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि कोरोना वायरस बीमारी फैल रही है। ऐसे में सिर्फ संदिग्ध के टेस्ट तक टेस्टिंग को सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। बल्कि आम पब्लिक का कोरोना टेस्ट जरूरी है और जो भी संक्रमित हैं उन्हें अलग किया जाए। देश भर में लॉकडाउन किया गया है और जो भी संदिग्ध हैं उनका टेस्ट हो रहा है और जब तक मास टेस्ट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी।
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