जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियां मूल निवासियों के लिए आरक्षित
0-केंद्र ने तीन दिन बाद आदेश में किया संशोधन
नई दिल्ली,04 अपै्रल (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने अपने तीन दिन पुराने आदेश में संशोधन करते हुए जम्मू-कश्मीर में सभी नौकरियां केंद्रशासित प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दी हैं। जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी वे लोग माने जाएंगे जो वहां कम से कम 15 साल से रह रहे हैं।
गौरतलब है कि तीन दिन पहले जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के लिए नियम बनाते हुए सरकार ने समूह चार तक के लिए ही नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा तीन दिन पहले जारी अधिसूचना में 15 साल से राज्य में रहने वाले लोगों को मूल निवासी समझते हुए सरकारी नौकरियों में उन्हें आवेदन करने के अधिकार दियो। इन अधिकारों को लेकर राज्य के स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया आने और विरोध होने के बाद गृह मंत्रालय को इस अधिनियम में संशोधित आदेश जारी करना पड़ा है। मसलन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 शीर्षक से जारी संशोधित अधिसूचना में कहा गया है, कि ‘कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए निहित अर्हताओं को पूरा करता हो, वह जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। और जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण एवं नियुक्ति) कानून के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
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