मोदी सरकार की सख्ती: ड्रग्स के तहत आए मेडिकल डिवाइस

नई दिल्ली,01 अपै्रल (आरएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में बिकने वाले सभी मेडिकल डिवाइस 1 अप्रैल से ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत ड्रग्स की तरह माने जाएंगे। सिरींज, डिजिटल थर्मामीटर, डायलिसिस मशीन जैसे तमाम मेडिकल डिवाइस ड्रग्स की श्रेणी में आ गए हैं. मेडिकल डिवाइस में कंडोम को भी शामिल किया गया है। सरकार ने मेडिकल डिवाइस को रखा ड्रग्स की श्रेणी में 1 अप्रैल से इन पर भी लागू हो गया। इसलिए ड्रग्स कंट्रोल इसिरिंज, डिजिटल थर्मामीटर, डायलिसिस मशीन जैसे तमाम मेडिकल डिवाइस आज यानी 1 अप्रैल से ड्रग्स की श्रेणी में आ गए हैं। कीमतों पर अंकुश के लिहाज से सरकार ने यह कदम उठाया है। मेडिकल डिवाइस में कंडोम को भी शामिल किया गया है। यानी अब स्टेंट से लेकर कंडोम तक सस्ते मिलेंगे और इनकी कीमतों में मनमानी बढ़त नहीं हो पाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में बिकने वाले सभी मेडिकल डिवाइस 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत ड्रग्स की तरह माने जाएंगे।
चार डिवाइस की ऊपरी कीमत फिक्स रहेगी
अधिसूचना के अनुसार कार्डिएक स्टेंट, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, कंडोम और इंट्रा यूटरीन डिवाइस को शेड्यूल्ड मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है जिनकी ऊपरी कीमत फिक्स रहेगी, ये चारों डिवाइस प्राइस कंट्रोल के तहत आएंगे।
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