दवाओं की होम डिलीवरी का आदेश

नई दिल्ली,28 मार्च (आरएनएस)। कोरोनोवायरस के प्रकोप के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 60 वर्ष से ऊपर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों की दवाओं के होम डिलीवरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मधुमेह जैसी बीमारी या अन्य उपचार से गुजरने वाले लोग कल्याण केंद्रों का दौरा नहीं करेंगे।
अपने आदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये (पुरानी बीमारियों के मामले में) तीन महीने के लिए एक बार में ही दवाएं दी जाएंगी। इसमें कहा गया है कि 60 या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग लाभार्थी, अंग प्रत्यारोपण, कीमोथेरेपी इत्यादि जैसे उपचार से गुजरने वाले लाभार्थी या घर पर रहने वाले किसी अन्य बीमारी से पीडि़त लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। आदेश में कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और अन्य केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कर्मचारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा।
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