जीएसटी का फायदा न देने के मामले में पतंजलि पर लगा 75.08 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली,17 मार्च (आरएनएस)। जीएसटी की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने के आरोप में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना लगाने की खबर आई है।
सूत्राकें के मुताबिक जीएसटी में कमी का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने और सामान का रेट ज्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है। एनएए ने कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम मिला है कि टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे. डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग को कहा गया है कि वह चार महीने के भीतर इस जुर्माने के अनुपालन की रिपोर्ट सबमिट करें।
क्या है मामला
सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए एनएए ने पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसमें कहा गया है कि जीएसटी दरों को 28 फीसदी से 18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18 से 12 फीसदी कर दिया गया, लेकिन पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया।
००

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »