दिल्ली हिंसा पर सभी मामलों की सुनवाई 12 को करेगा हाई कोर्ट

नई दिल्ली,06 मार्च (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 12 मार्च को होगी। अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और अन्य उत्तरदाताओं को 12मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत कई नेताओं के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाले बयान देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के एक सौहाद्र्रपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने के लिए दिल्ली हिंसा के पीडि़तों की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई में देरी उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को हाईकोर्ट से इस मामले को प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध करने के लिए भी कहा था। न्यायाधीश बी.आर. गवई और सूर्यकांत के साथ प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, ष्हम दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह शुक्रवार को मामले को सूचीबद्ध करे, क्योंकि मामले में देरी उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंसा से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को अन्य प्रासंगिक मामलों के साथ सुनवाई की जानी चाहिए और हाईकोर्ट को इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को दिल्ली हिंसा के मामले को सूचीबद्ध किया था। देरी होने पर पीडि़तों के वकील ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
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