सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली,24 फरवरी (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने 2016 के एक कथित राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए भाजपा नेता डॉक्टर नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। दरअसल इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक मुकदमा चलाने को मंजूरी नहीं मिली है। इसको लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी. वकील अमित साहनी ने याचिका दाखिल कर इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट एक समय-सीमा तय करे जिसके तहत राज्य सरकार राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा की ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याची को इस बाबत निचली अदालत में जाने को कहा है।
इससे पहले 19 फरवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया था कि अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार ने केस चलाने की इजाजत नहीं दी है। जज ने सरकारी वकील से पूछा था कि क्या आपने दिल्ली सरकार को केस चलाने की इजाजत देने के लिए रिमाइंडर नोटिस दिया है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि रिमाइंडर नोटिस नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि 9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात अन्य लोगों को आरोपी बनाया था. सरकारी वकील ने कोर्ट को रिमाइंडर नोटिस राज्य सरकार के पास लंबित होने की जानकारी दी थी। कोर्ट ने पुलिस से एक महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।
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