दिल्ली विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध
नईदिल्ली, 29 जनवरी (आरएनएस)। निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के लिए तय मतदान के दिन 8 फरवरी, 2020 (शनिवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी तरह का एग्जिट पोल करने और एग्जिट पोल के नतीजे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126(1) (ब) के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय से पहले के 48 घंटे के दौरान ओपिनयन पोल के नतीजे या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण जैसे चुनाव से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
24 जनवरी, 2020 को इससे संबंधित जारी अधिसूचना सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए यहां संलग्न कर दिया गया है।
निर्वाचन आयोग ने 28 जनवरी, 2020 को प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/15/2020 के तहत पहले ही जारी कर दिया है।
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