फैक्ट्री मालिक रेहान पर गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज

नईदिल्ली,08 दिसंबर (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच स्थित रानी झांसी रोड पर एक फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 श्रमिक मारे गए। इस मामले में फैक्ट्री मालिक रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो घटना के बाद से फरार चल रहा था। रेहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धारा 304 का इस्तेमाल गैरइरादतन हत्या के लिए किया जाता है। दोषी साबित होने पर 10 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है।
इस बीच इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे नगर निगम ने बंद क्यों नहीं किया? संजय सिंह ने कहा, अगर कोई फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की थी। एमसीडी ने फैक्ट्री को कैसे चलने दिया? दिल्ली फायर सर्विस ने साफ कर दिया है कि उसने कारखाने को अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर हादसे में घायल और मृतकों के परिजन अपनो की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं।
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