निकाह हलाला को चुनौती की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार
नई दिल्ली,02 दिसंबर (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया।
याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति बोबडे ने उनका अनुरोध ठुकराते हुए कहा कि वह मामले की सुनवाई अदालत में सर्दियों की छुट्टियों के बाद करेंगे। उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर करके मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथाओं को असंवैधानिक करार देने की मांग की है। आपको बता दें कि निकाह हलाला के तहत एक व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता … जब तक कि वह महिला किसी अन्य पुरूष से शादी कर उससे शारीरिक संबंध नहीं बना लेती और फिर उससे तलाक लेकर अलग रहने की अवधि (इद्दत) पूरा नहीं कर लेती।
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