फोरम ने बीमा कंपनी को दिया आदेश 9 लाख देने का
जगदलपुर, 08 अगस्त (आरएनएस)। संभागीय मुख्यालय स्थित परिवादी के ट्रक दुर्घटना की क्षतिपूर्ति दावा देने से बीमा कंपनी ने इंकार कर दिया था। इस पर फोरम ने परिवादी को राहत देकर कंपनी को ओदश दिया कि वह परिवादी को 9 लाख रूपए, सर्वेयर शुल्क वापस करे।
न्यायालीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के गांधीनगर वार्ड निवासी श्रीमती दविन्दर कौर जसवाल की बीमित वाहन ट्रक क्रमांक सीजी-17 जीए 5679 18 मार्च 2017 को रायपुर से जगदलपुर की ओर आ रही थी। इसी रात लगभग 8 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग में ग्राम आसाना एवं तीरथ सिंह पेट्रोल पंप के बीच ट्रक का दाएं तरफ का टायर फट गया, जिससे ट्रक पलटकर खाई में गिर गई। इससे ट्रक के रेडिएटर, कूलर, इंजनफैन आदि पार्टस क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना तत्काल जगदलपुर शाखा को दी गई। ट्रक के पार्टस से अनुमानित व्यय 17 लाख 32 हजार 348 रूपए एवं वाहन का बॉडी बनाने में 3 लाख रूपए यानि 20 लाख 32 हजार 398 रूपए आंका गया। कंपनी के सर्वेयर ने दुर्घटना का मुआयना किया, जिसमें क्षति मूल्य से काफी कम आंका गया। इसके लिए दावा के लिए परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में शरण लिया। इस पर फोरम के अध्यक्ष व्हीके एक्का एवं सदस्य छबिलेश्वर जोशी ने तथ्य एवं गवाहों के आधार पर फैसला दिया कि बीमा कंपनी परिवादी को बीमा धन 9 लाख रूपए 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दें। साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रूपए, सर्वे का शुल्क 20532 रूपए एवं परिवाद व्यय 2000 रूपए भी देगा।