इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती, 12 से घटकर 5 प्रतिशत हुआ टैक्स

नईदिल्ली,27 जुलाई (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। परिषद ने वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव के अलावा सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई। जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे। जीएसटी कानून में बदलाव के तहत मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019-केंद्रीय शुल्क (दर) के तहत कर के भुगतान (सेवाओं के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा) के विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 की जाएगी। अप्रैल से जून, 2019 की तिमाही के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (संघटक योजना के तहत करदाताओं द्वारा) में स्व-मूल्यांकन कर के विवरण निहित विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 की जाएगी।नईदिल्ली,27 जुलाई (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। परिषद ने वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव के अलावा सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई। जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे। जीएसटी कानून में बदलाव के तहत मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019-केंद्रीय शुल्क (दर) के तहत कर के भुगतान (सेवाओं के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा) के विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 की जाएगी। अप्रैल से जून, 2019 की तिमाही के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (संघटक योजना के तहत करदाताओं द्वारा) में स्व-मूल्यांकन कर के विवरण निहित विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 की जाएगी।००

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