बीज एवं कृषि विकास निगम के अंतर्गत आरसीओ दर अनुबंध

रायपुर, 01 जुलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विभाग के प्रबंध संचालक ने जानकारी दी है कि निगम द्वारा समस्त आर.सी.ओ. ऑनलाईन आमंत्रित किए जाते हैं एवं आर.सी.ओ. की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपादित की जाती है। आमंत्रित किए गए आर.सी.ओ. में टेण्डर खोलने की सूचना समस्त निविदाकारों को दी जाती है एवं निविदाकारों की उपस्थिति में नियत समय पर टेण्डर खोला जाता है। यदि किसी भी निविदाकार के दस्तावेज निगम के यूजर लॉगइन में प्रदर्शित नहीं होता, तो उसके लिए निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।
तकनीकी समिति के सुझाव एवं संबंधित विभाग के अनुरोध पर निविदा में संशोधन जारी किया जाता है। जिसकी ऑनलाईन सूचना निविदाकारों को स्वत: जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी कराया जाता है। तदनुसार प्रक्रिया अनुसार निविदाकारों को संशोधन के अनुरूप पुन: दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन प्रक्रिया में कोई भी तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर राज्य शासन की एजेंसी चिप्स द्वारा नियुक्त सर्विस प्रोवाईडर ‘एम. जंक्शनÓ द्वारा इसका निराकरण किया जाता है।
जिन संस्थानों को बीज निगम के द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा निविदा भरने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन कंपनियों के साथ निविदा शर्तों के अनुसार दर अनुबंध की कार्यवाही नहीं की जाएगी। जिन कंपनियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है, ऐसे प्रकरणों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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