श्रृंखला के हत्यारों को फांसी की सजा मिले : ऋचा जोगी

रायपुर, 29 जून (आरएनएस)। प्रदेश एवं देश में आए दिन मासूम बच्चों के साथ आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। विशेषकर स्कूल में पढऩे वाले लड़के लड़कियों के साथ घट रही घटनाएं आज यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मां बाप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दे ? इसी कड़ी में 13 दिन पूर्व कोचिंग जा रही श्रृंखला यादव थाना नेवई क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग की दिनदहाड़े इंसात ठाकुर पिता अशोक ठाकुर ने कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी। मात्र वयस्क होने में 6 दिन बचे होने का लाभ जुविनाइल बोर्ड बिलासपुर द्वारा हत्यारे को देना उचित नहीं होगा। श्रृंखला के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की नेत्री श्रीमती ऋचा जोगी। स्व. श्रृंखला के पिता अवधेश यादव मां ममता यादव एवं अधिवक्ता निर्मल सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता में दी। वार्ताकारों ने पत्रकारवार्ता में बताया कि कोचिंग के लिए दोपहर 3 से 4बजे के मध्य जा रही श्रृंखला को आरोपी ने पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और शाम को मृतका के घर पहुंचकर उसके जीवित होने की तस्दीकी करना नाबालिग नहीं बालिग हत्यारे की सोच को उजागर करता है। अधिवक्ता निर्मल ने बताया कि उक्त मामले में दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आरोपी के पक्ष में पैरवी नहीं करने का संयुक्त निर्णय लिया गया है। वे मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर एवं अन्य जिलों के बार एसोसिएशन से आरोपी के पक्ष में पैरवी नहीं करने की समस्त अधिवक्ता से आग्रह करते हैं। पत्रकारवार्ता में स्टील सिटी भिलाई में सरेआम हुई हत्या बच्चों की सुरक्षा पर विशेषकर किशोरियों के साथ घट रहे अपराधों को देखते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिलाए जाने की जरूरत श्रृंखला की मां ममता यादव ने व्यथित होते हुए कही। अधिक्ता सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री से मांग करते हैं कि इशान ठाकुर के मामले में नाबालिग आयु का लाभ न देते हुए उक्त मामले को बाल न्यायालय से सत्र न्यायालय में चलाया जाए, उक्त मामले में श्रृंखला के माता पिता ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति , गृहमंत्री को पत्र प्रेषित कर विशाखा मामला दिल्ली की तरह आरोपी को बालिग मानकर मुकदमा चलाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करें।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »