वीवीपैट पर 21 विपक्षी दलों की याचिका सुको में खारिज
नई दिल्ली ,07 मई (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम और वीवीपैट पर 21 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दी है। पहले तीन चरणों के मतदान के दौरान कांग्रेस, टीडीपी समेत 21 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इन दलों की मांग थी कि 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। सुनवाई के लिए चंद्रबाबू नायडू, डी. राजा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला अदालत में मौजूद रहे। याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार-बार क्यों सुने। सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले में दखलअंदाजी नहीं करना चाहते हैं। विपक्षी दलों की याचिका में कहा गया था कि कई मामलों में देखा गया है कि वोटर किसी अन्य पार्टी को वोट देता है और उसका वोट किसी दूसरी पार्टी के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था।