समझौता ब्लास्ट केस में 20 मार्च तक टली सुनवाई
नई दिल्ली ,18 मार्च (आरएनएस)। समझौता एक्सप्रेस मामले की सुनवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है. 20 मार्च को पंचकूला की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी में सुनवाई होगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने 11 मार्च को फरवरी 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा एक नई याचिका दाखिल करने के बाद विशेष एनआईए अदालत को 14 मार्च को फैसला सुनाना था जिसे अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। महिला ने अपने वकील के जरिये भेजे गए मेल में कहा था कि पाकिस्तान के प्रत्यक्षदर्शियों को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया। समझौता ब्लास्ट में मारे गए एक पाकिस्तानी की बेटी है। एनआईए अदालत ने इस मामले में जनवरी 2014 को हिंदू नेता स्वामी असीमानंद और तीन अन्य कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए थे। असीमानंद को अदालत से अगस्त 2014 में जमानत मिल गई। इस मामले में बहस 6 मार्च को खत्म हो गई और एनआईए अदालत ने कहा था कि फैसला 11 मार्च को सुनाया जाएगा। यह विस्फोट दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था, जिसमें 68 लोग मारे गए थे. 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय और 15 अज्ञात लोग मारे गए थे।
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