लौह अयस्क सप्लाई करने के नाम पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी
रायपुर, 09 जनवरी (आरएनएस)। लौह अयस्क सप्लाई करने के नाम पर 2 करोड़ एडवांस लेकर भी माल सप्लाई न करने व अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन कर धोखाधड़ी करने वाले गोवा की एक कंपनी के खिलाफ देवेन्द्र नगर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी पंकज अग्रवाल पिता मुरारी अग्रवाल 33 वर्ष निवासी प्रथम तल गोयल भवन 32 बंगला परिसर अशोक रतन मोवा का रहने वाला है। प्रार्थी मेसर्स हीरा स्टील लिमिटेड पंडरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य है। प्रार्थी थाने ने शिकायत दर्ज कराया कि प्रार्थी ने 21 अपै्रल 2011 से लेकर 8 जनवरी 2018 तक उत्तरी गोवा में संचालित मेसर्स नायक माईन्स एंड आर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पोड से समुद्रपार अनुबंधों के अनुरूप 54 प्रतिशत गुणवत्ता वाला 5 लाख मिट्रिक टन लौह अयस्क आरओएम लेने का अनुबंध किया था। माल खरीदने के पूर्व मेसर्स नायक माईन्स की ओर से एडवांस रकम देने की बात कही जिस पर प्रार्थी ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा फाफाडीह के माध्यम से कंपनी के संचालक अनील नायक एवं आनंद नायक के नाम से करीब 2 करोड़ रूपए एडवांस दिया था। लेकिन आरोपी मेसर्स नायक माईन्स एंड आर इंडिया प्रालि के संचालकों ने उक्त माल की सप्लाई न कर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कंपनी व उसके संचालकों के खिलाफ अब धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया है।