सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया, जा सकते हैं जेल
नईदिल्ली ,20 फरवरी (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित उनके दो डायरेक्टर्स को अवमानना का दोषी करार दिया है. यह मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि के पेमेंट से जुड़ा है.
शीर्ष अदालत ने अनिल अंबानी और इन दो डायरेक्टर्स को चार हफ्तों के अंदर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये अदा करने को कहा है. कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इस तय समयसीमा के अंदर पेमेंट नहीं करने पर तीनों को तीन-तीन महीने जेल की सजा दी जाएगी.
टेलिकॉम डिवाइस बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने बकाया भुगतान नहीं करने पर अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस टेलिकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इन्फ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं. इससे पहले जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने याचिका पर 13 फरवरी को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
एरिक्सन इंडिया का आरोप है कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल डील में निवेश के लिए रकम है, लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाए का भुगतान नहीं कर रहे हैं. हालांकि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस आरोप से इनकार किया था.