सबूत नष्ट होने पर होगी कार्यवाही, पुलिस कमिश्नर पछताएंगे: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली ,04 फरवरी (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त पर शारदा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाने वाली सीबीआई की अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमति जताई। शीर्ष अदालत जांच एजेंसी की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अर्जियों का जिक्र किया जिनमें कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और अदालत की अवमानना करने के आरोप लगाए गए हैं। पीठ ने दो अर्जियों पर सोमवार को मध्याह्न भोजन के बाद सुनवाई करने का सॉलिसिटर जनरल का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल या कोई भी अन्य पक्ष यह साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कोई सामग्री या सबूत पेश कर सकता है कि पश्चिम बंगाल का कोई प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने की योजना बना रहा है या कोशिश कर रहा है तो उसे पेश करें। हम उनपर कड़ी कार्रवाई करेगी। जिसका उन्हें पछतावा होगा। अदालत ने सीबीआई को अपने दावे के समर्थन में मार्शल ऑन रिकॉर्ड को लाने की अनुमति दी है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, श्हमारी टीम को गिरफ्तार किया गया और गैरकानूनी कस्टडी में रखा गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए।श् सुनवाई के दौरान मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह कोलकाता के कमिश्नर को शारदा चिटफंड मामले में सहयोग करने के लिए निर्देश दें। जिसपर कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई कल करेगी।
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