सुप्रीम कोर्ट का एनजीटी के आदेश पर रोक से इनकार

नयी दिल्ली ,08 जनवारी (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को निरस्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टरलाइट संयंत्र पुनरू खोलने संबंधी हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर वेदांता से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने अधिकरण के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे शीर्ष अदालत में चुनौती है। राज्य सरकार का कहना है कि अधिकरण ने स्टरलाइट संयंत्र के बारे में तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्त किये हैं। अपील में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप अब अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति के नवीनीकरण के बारे में नये आदेश पारित करने और वेदांता लिमिटेड को खतरनाक पदार्थों के उपयोग के बारे में अधिकृत करने के आदेश दे। हरित अधिकरण ने पिछले साल 15 दिसंबर के स्टरलाइट संयंत्र बंद करने का राज्य सरकार का आदेश निरस्त करते हुए कहा था कि यह अनुचित था।
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