राख के उपयोग में लापरवाही करने वाले 50 उद्योगों पर जुर्माना

कोरबा 8 दिसम्बर (आरएनएस)। राख की उपयोग में लापरवाही बरतने वाले राज्य भर के 50 से अधिक पावर प्लांट व उद्योगों पर कार्रवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने करोड़ों रुपए का जुर्माना किया है। इसमें कोरबा के 11, रायगड़ के 13, बिलासपुर व जांजगीर-चांपा जिले के पांच व रायपुर के 25 उद्योग शामिल हैं। जुर्माने की राशि एक माह के भीतर जमा करना होगा।

बिजली कारखानों समेत अन्य उद्योगों से निकलने वाली राख का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद भी ज्यादातर उद्योगों में 40 फ ीसदी से भी कम राख का उपयोग हो पा रहा। इस मसले पर ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में शांतनु शर्मा, अनुपम राघव व सेन प्लास्ट की ओर से याचिका दायर की गई थी।

आरपी शिंदे, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी के अनुसार दिसंबर 2017 तक शत-प्रतिशत राख खपत किया जाना था। हिदायत दिए जाने के बाद भी अधिकांश पावर प्लांट में इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए एनजीटी ने पावर प्लांट प्रबंधन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।

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