चांवल घोटाला के मामले में सेल्समेन पर जुर्म दर्ज

सराईपाली, 08 दिसंबर (आरएनएस)।  हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में चावल का वितरण नहीं किया राशन बिक्री की राशि संस्था में जमा नहीं किया। जांच हुई तो 5.65 लाख रुपए का गबन प्रमाणित हुआ।  रिपोर्ट पर तेंदूकोना पुलिस ने आरोपित सेल्समैन खेमराज नायक  पिता भोलाराम नायक के खिलाफ भादवि की धारा 420, 409 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपित विक्रेता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार ग्रामीण सेवा सहकारी समिति तेंदूकोना के समिति प्रबंधक नीलश्याम पिता इतवारी राम साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि खेमराज नायक पिता भोलाराम नायक 13 मार्च 2014 से सितम्बर 2018 तक शासकीय उचित मूल्य दुकान शिकारीपाली एवं मोंगरापाली (स) में विक्रेता के पद पर पदस्थ थे। इस बीच स्टेटमेंट से मिलान करने पर 5.65 लाख रुपए संस्था में जमा नहीं किया जाना पाया गया । इस राशि का वह निजी उपयोग करता रहा ।

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