बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट का अनुमोदित प्लान-ले आऊट प्रदर्शित करना अनिवार्य : रेरा

रायपुर, 14 अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी प्रत्येक आवासीय परियोजना के निर्माण स्थल पर संबंधित परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान-ले आऊट सहित समस्त विशेष विवरणों (स्पेशिफिकेशन) की जानकारी बोर्ड लगाकर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वारा ‘फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध द स्टेट इंर्फोमेशन कमिश्नर, ग्रेटर मुम्बई व अन्यÓ के सिविल अपील नम्बर 9064-9065/2018 में इस संबंध में आदेश पारित किया गया है।

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