पत्रकार सुशील पाठक हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर, 29 सितंबर (आरएनएस)। रायपुर पत्रकार सुशील पाठक हत्याकांड से जुड़े रिश्वत प्रकरण पर सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एडिशनल एसपी डीके राय, कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और पत्रकार तपन गोस्वामी रिश्वत प्रकरण मे बरी कर दिया है। 2010 में सुशील पाठक हत्याकांड में राम बहादूर नागर ने एडिशनल एसपी डीके राय पर 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। आरोप था कि पत्रकार तपन गोस्वामी के जरिये सीबीआई के एडिश्नल एसपी डीके राय ने केस को प्रभावित करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी।इस हाईप्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में रिश्वत का प्रकरण का मामला सामने आने के बाद सीबीआई पर गंभीर सवाल उठे थे, सीबीआई की छवि भी खराब हुर्ई थी।
आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2010 को बिलासपुर प्रेस क्लब के सचिव और वरिष्ठ पत्रकार सुशील पाठक की हत्या कर दी गयी थी। आरोप था कि टीम में शामिल सीबीआई के सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीनाराण और शहर के पत्रकार एवं निजी जासूस तपन गोस्वामी ने पत्रकार पाठक हत्याकांड के मामले में सरकंडा के ठेकेदार रामबहादुर सिंह नागर को फंसाने की धमकी देकर पिछले दिनों ।0 लाख की मांग की थी।

 

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