कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों/आश्रितों को दी जाएगीे 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि 15 अक्टूबर तक आवेदन
रायपुर , 08 अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके लिये राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों/आश्रितों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित तहसील कार्यालय में 15 अक्टूबर 2021 तक कार्यालयीन समय आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (सी.डी.ए.सी) समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आवेदन का प्रारूप रायपुर जिले के वेबसाईट में उपलब्ध हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया गया है।