प्रदेश में भिक्षावृत्ति में संलिप्त 96 बालकों का पुनर्वास किया गया-अनिला भेडिय़ा

रायपुर, 06 मार्च (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में बच्चों के भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण करने बालको द्वारा भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही पुनर्वास के तहत समाज में एकीकरण करने के लिए भिक्षावृत्ति में संलिप्त 96 बालको को पुनर्वास किया गया है। यह जानकारी राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेडिय़ा ने विधानसभा में जनता कांग्रेस छग के विधायक धर्मजीत सिंह के लिखित प्रश्रों के लिखित उत्तर में दी है।
मंत्री अनिला भेडिय़ा द्वारा दी जानकारी के अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 प्रभावशील है तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 के अनुसार बालकों को भीख मांगने के लिए नियोजन या उनसे भीख मंगवाए जाने को प्रतिबंधित किये जाने संंबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

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