एनसीआर में आवाजाही के लिए हो एक पास: सुप्रीम कोर्ट

0-केंद्र सरकार बनाए एक नीति, राज्यों की बुलाई जाए बैठक
नई दिल्ली,04 जून (आरएनएस)। दिल्ली-एनसीआर सीमाएं सील होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दाखिल याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों व अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के इन तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही को लेकर एक आम नीति और कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी हितधारक बैठक करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं। इसके चलते लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है ताकि लोग आसानी से आवाजाही कर सकें।
००

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »