दस दिन बाद एयर इंडिया के विमान में मिडिल सीट की नहीं होगी बुकिंग: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,25 मई (आरएनएस)। देश में पिछले दो महीने से चले आ रहे लॉकडाउन के बाद आज से घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। विमान सेवा शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 10 दिनों तक एयर इंडिया की पूर्ण उड़ानें चलाई जा सकती हैं, क्योंकि इनकी बुकिंग पहले से हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद एयर इंडिया के विमान में बीच की सीट को खाली छोडऩा अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए अपना यह फैसला सुनाया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को इंटरनेशल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एयर इंडिया के विमान में यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विमान कंपनी सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रही है और हर सीट पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एअर इंडिया को मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एअर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सरकार ने अभी क्या बनाए हैं नियम
केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले और घरेलू उड़ान के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं। घरेलू उड़ान भरने वाले विमान में बीच की सीट बुक नहीं की जा रही है। यानी हर यात्री के बगल वाली सीट खाली होगी। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किया गया है, जबकि विदेशों से आने वाले विमान में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उसमें सारी सीट को बुक किया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि विदेश से आने वाले विमान में भी बीच की सीट खाली रहनी चाहिए।
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