लॉकडाउन के मानदंडों पर 20 अप्रैल से मिलेगी कई क्षेत्रों में छूट

नई दिल्ली,15 अपै्रल (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में साफ तौर पर बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान किन गतिविधियों, सेवाओं पर बंदिशें बरकरार रहेंगी। वहीं कई क्षेत्रों में आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय के लॉकडाउन की अवधि बढऩे के बाद जारी हुए नए दिशा निर्देशों में हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की छूट नहीं होगी। इस दौरान 20 अप्रैल से छूट देने के लिए राज्यों से भी लॉकडाउन के मानदंडों का पालन कराने को कहा गया है। हॉलाकि लॉकडाउन में वैसे ज्यादातर दुकानें बंद हैं, लेकिन पीडीएस राशन विक्रेता, किराना स्टोर, सब्जी, फल बेचनेवालों को छूट। डेयरी उत्पाद, दूध की दुकान, मीट और मछली की दुकान। जानवरों के चारे की दुकान खुली रहेंगी। वहीं खाना, दवाई और चिकित्सा उपकरण आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से मंगाना जारी रख सकेंगे। कूरियर सर्विस भी शुरू होंगी। इसी प्रकार पिछले लॉकडाउन की तरह इसबार भी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। बीमा सर्विस भी चालू रहेगी। इसे जरूरी सेवाओं में रखा गया है। सरकार ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक खोले रखने का फैसला किया है। डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप या अन्य किसी भी तरह की दवाई की दुकान खुली रहेगी। हॉस्पिटल, पैथ लैब आदि भी काम करते रहेंगे। ऐम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ को इधर से उधर जाने की भी छूट रहेगी।
घर आ सकेंगे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर
सरकार ने आम लोगों को यह बहुत बड़ी राहत दी है। अब आप बिजली के सामान को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन, टीवी आदि खराब होने पर रिपेयरिंग वाले को घर बुला सकते हैं। इतना ही नहीं प्लंबर, कारपेंटर भी बुलाया जा सकता है। मोटर मकेनिक को भी छूट।
शर्तो पर होगी निर्माण कार्य की छूट
सरकार ने निर्माण कार्यों की सीमित छूट दी गई है। इसके तहत फ्लैट, या सड़क मरम्मत आदि का काम किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यह भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण की भी छूट मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भ_े चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।
हाईवे पर ढाबे और ट्रक रिपेयर की दुकान
सरकार के आदेश के मुताबिक, हाईवे पर मौजूद ट्रक ठीक करने की दुकान और ढाबे भी खुल सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखना होगा। इस बार लॉकडाउन के दौरान हाईवेज पर चलने वाले ढाबे खुले रहेंगे। इसके अलावा ट्रक मरम्मत की दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन के पहले चरण में इन्हें छूट नहीं थी इस वजह से ट्रकर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालत यह हुई कि एनएचआईए को टोल प्लाजों पर ट्रक ड्राइवरों और उनके हेल्परों के लिए खाने-पीने का इंतजाम करना पड़ा।
कृषि और पशुपालन उद्योग को छूट
खेती-किसानी से जुड़े कामकाज चलते रहेंगे। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। दिशा निर्देश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकॉनमिक जोन भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।
सार्वजनिक जगह पर थूकना पड़ेगा महंगा
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बन गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू है।
शिक्षण संस्थान, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे
दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को छूट
दिशा निर्देश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकॉनमिक जोन भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।
आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग को भी छूट
खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भ_े चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।
बंदिशों से कृषि क्षेत्र मुक्त
लोगों को कम से कम असुविधा हो इसीलिए सीमित गतिविधि की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाने की शर्त पर। सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेस को छूट दी गई है। दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग को इजाजत दी गई है। सभी तरह की खेती बारी को मुक्त रखा गया है। मंडियों को इस से रियायत दी गई है। कृषि क्षेत्र से सम्बंधित दुकानों को खुलने की इजाजत दी गयी है। कृषि से संबंधित मशीन और कलपुर्जे की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। बागबानी गतिविधियों को भी छूट।
मछली पालन और पशु पालन को छूट
मछली पालन को पूरी तरह छूट दी गई हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाने वाला मनरेगा को पूरी तरह छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक गैस, तेल ,एलपीजी, पीएनजी के उत्पादन और वितरण को छूट दी गई है। पावर सेक्टर को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है।
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