March 21, 2018
10 मई तक 200 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश
नई दिल्ली ,21 मार्च (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को फटकार लगाते हुए 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रीयल एस्टेट कंपनी को छह अप्रैल तक 100 करोड़ रुपए और शेष राशि 10 मई तक जमा कराने को कहा है।
पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने यह भी कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रीयल एस्टेट कंपनी की ओर से ईएमआई भुगतान में डिफॉल्ट का कोई नोटिस ना भेजा जाए।