कोरोना से लड़ाई में राज्यों को नहीं होगी पैसों की कमी: आरबीआई

नई दिल्ली,07 अपै्रल (आरएनएस)। कोरोना वायरस से पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। राज्य सरकारें कोरोना से निपटने में पूरी तरह लगी हुई है। ऐसे में उनकी फंड की जरूरतों को पूरी करने के लिए आरबीआई ने एक अहम कदम उठाया है।
सूत्रों के अनुसार आरबीआई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिए ओवरड्राफ्ट से जुड़े नियमों में ढील दी है। यह ढील तुरंत प्रभाव से जारी होकर 30 सितंबर 2020 तक चलती रहेंगी। देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू कम हो गई है। वहीं कई राज्यों को सैलरी में भी कटौती करनी पड़ी है। आरबीआई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट जारी रखने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है। इसी तरह, किसी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में किसी तिमाही में ओवरड्राफ्ट हो सकने वाले दिनों की संख्या मौजूदा 36 दिनों के दिनों से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है। इसके अलावा आरबीआई के सभी नियम पहले जैसे हैं। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और यह 30 सितंबर, 2020 तक मान्य रहेगी। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने कोरोनो वायरस के संक्रमण की जांच करने के उद्देश्य से जनता के बीच सामाजिक दूरियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। 14 अप्रैल तक एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउ लागू है और इसने आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए अपने संसाधनों को लगाना शुरू कर दिया है।
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