मास्क और सैनिटाइजर्स की कीमतों में वृद्धि

0-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली,02 अपै्रल (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की अधिक कीमतों पर बिक्री को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मांग बढऩे की वजह से दवा दुकानदार इन उत्पादों को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि यदि केमिस्ट और दूसरे मेडिकल आउटलेट्स यदि ऐसा करते रहे तो इसका सबसे अधिक असर गरीब और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ेगा और क्योंकि वे इस कीमत पर मास्क नहीं खरीद पाएंगे। कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपने की इजाजत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई केमिस्ट और दवा दुकानदार कोरोना वायरस से मुनाफा कमाने और धोखाधड़ी में जुटे हैं। वे मास्क और सैनिटाइजर्स से असली एमआरपी हटाकर अपना लेबल चिपका रहे हैं। सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला था। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 21 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2 प्लाई मास्क की कीमत 8 रुपये, 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रुपये कीमत तय कर दी थी। 200 एमएल के सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये तय की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नोटिफिकेशन के बावजूद मेडिकल आउटलेट्स मास्क और सैनिटाइजर्स अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर के एक डॉक्टर की उस याचिका पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड ब्यॉय और दूसरे चिकित्सा कर्मियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक वाले पर्सनल केयर उपकरण मुहैयार कराए जाएं।
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