24 घंटे मदद के लिए बनाए कंट्रोल रूम
नई दिल्ली,26 मार्च (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रायलय ने सभी राज्यों से कहा है कि कोरोना वायरस के कारण देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान वो 24 घंटों के लिए कंट्रोल रुम बनाए। जिससे जरूरी वस्तुएं आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके और इस बात का ध्यान रखा जाए की जरूरत की चीजों की उपल्बधता बनी रहे।
गृह मंत्रालय ने राज्यों से 24 घंटो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से कहा गया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन हो। साथ ही ये भी कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि परिवहन, वितरण, भंडारण, में कोई समस्या नहीं आए। इसके लिए जिला के स्तर पर भी नोडल ऑफिसर की तैनात करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि मानक संचालन प्रोटोकॉल(एसओपी)आवश्यक सेवाओं/प्रतिष्ठानों और वस्तुओं के बेहतरी से संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें अंतर-राज्य की सीमाओं पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, वाहनों के पास या ई-पास आदि से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन धाराओं के तहत उलंलंघन करने वालों पर जुर्माना और दो साल तक जेल की सजा दी जा सकती है।
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