नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास: रविशंकर

नई दिल्ली,31 दिसंबर (आरएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पेश प्रस्ताव को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कानून मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि नागरिकता को लेकर कानून पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है न कि विधानसभा को है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसका समर्थन किया था। इस कानून से भारत का कोई नागरिक प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा, श्निहित स्वार्थ में बहुत सारे लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएए पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी है। मैं फिर से केरल के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि कृपया बेहतर कानूनी सलाह लें।
गौरतलब है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने सीएए को वापस लेने की मांग की। यह प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव को पेश करते हुए विजयन ने कहा कि सीएए धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। उन्होंने कहा, श्यह कानून संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी है।
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