एसपीजी सुरक्षा एक्ट में संशोधन करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली,22 नवंबर (आरएनएस)। केंद्र सरकार एसपीजी सुरक्षा एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। उसे अगले सप्ताह तक संसद में पेश कर दिया जाएगा। सरकार के सूत्र बताते हैं कि इस संशोधन में कई तरह के नए प्रावधान किए गए हैं। खासतौर से पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा किन शर्तों पर दी जाए, उसकी समयावधि कितनी हो, खतरा कहां पर और किस तरह का है और कोई एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति यदि तय मापदंडों का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये सब बातें नए एक्ट का हिस्सा बनेंगी।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करने का मसौदा तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते संसद में संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नए एक्ट में वह प्रावधान नहीं होगा, जिसके तहत मौजूदा समय में पूर्व प्रधानमंत्रियों या उनके परिजनों को एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार अब पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा कवर नहीं देगी। संभावना यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सीमित समय के लिए यह सुरक्षा कवच देने का प्रावधान किया जा सकता है। इसमें भी यह देखा जाएगा कि उन्हें किस तरह का खतरा है। एसपीजी के मापदंडों का उल्लंघन होने की स्थिति में कौन सी एजेंसी रिपोर्ट तैयार करेगी, इस बाबत भी संशोधन एक्ट में कई नए प्रावधान देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को मिली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा वापस ले ली गई थी। केंद्र सरकार ने इन तीनों को सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई है। वर्तमान में सीआरपीएफ की यह सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उद्योगपति मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव जैसे 57 वीवीआईपी एवं वीआईपी लोगों को मिली है।
लोकसभा में अगले सप्ताह पेश होगा एसपीजी संशोधन विधेयक
संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी दी कि अगले सप्ताह सदन में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। प्रतिष्ठित एसपीजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री, उनके परिजनों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेघवाल ने लोकसभा में अगले सप्ताह की सरकारी कार्यसूची की जानकारी देते हुए बताया कि अन्य विधेयकों के साथ एसपीजी (संशोधन) विधेयक भी पेश किया
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