रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मई के बाद समय-सीमा नहीं बढ़ेगी
रायपुर, 25 मई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) में रियल एस्टेट की सभी चालू और नई परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मई, 2018 की समय-सीमा तय की गई है। निर्धारित समय-सीमा में अब और कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व रजिस्टेªशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी।
प्राधिकरण के रजिस्ट्रार श्री अजय अग्रवाल ने आज यहां बताया गया कि अपनी स्थापना के तुरंत बाद फरवरी, 2018 से रजिस्टेªशन की कार्यवाही प्रारंभ कर इस हेतु दिनांक 31 मई, 2018 तक की समयावधि प्रमोटर्स को प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ रेरा ने यह स्पष्ट किया है, चूँकि प्रोजेक्ट रजिस्टेªशन हेतु प्रमोटर्स को पर्याप्त समयावधि प्रदान की जा चुकी है, अतः अब इस निर्धारित समय-सीमा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जावेगी। निर्धारित समयावधि तक रजिस्टेªशन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर प्राधिकरण द्वारा संबंधित प्रमोटर्स पर अधिनियम की धारा 59 के तहत् शास्ति आरोपित की जावेगी। छत्तीसगढ़ शासन ने रेरा के पूर्व नियमों में चालू प्रोजेेक्ट संबंधी दी गई परिभाषा को विलोपित कर नवम्बर, 2017 में संशोधन कर दिया गया है अर्थात् अब की स्थिति में रेरा में वर्णित प्रावधान के अनुसार ऐसे सभी प्रोजेेक्ट्स जिन्हें 01 मई, 2017 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये है, उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रेरा ने परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज को पूर्णता प्रमाण-पत्र नहीं माना जाएगा।